Home » लपेटा लेटेस्ट » ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, आदेश उल्लंघन पर जताई सख्त नाराजगी

‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, आदेश उल्लंघन पर जताई सख्त नाराजगी

Share This Article

नई दिल्ली। कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर अपने शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दिव्यांगों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समय रैना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया और न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि समय रैना को अपने शो में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने और अदालत के निर्देशों का पालन करने को कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आदेशों की अनदेखी गंभीर मामला है और रिकॉर्ड के अनुरूप तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। अदालत ने समय रैना को दो सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। यह मामला वर्ष 2025 में ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। इस संबंध में क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में समय रैना के साथ चार अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं।

पहले भी लग चुकी है फटकार

इसी विवाद से जुड़े एक अन्य प्रकरण में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को सुप्रीम कोर्ट पहले भी फटकार लगा चुका है। अदालत ने स्पष्ट कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी समुदाय या व्यक्ति का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सरकार को भी दिए थे निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और सामग्री के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने को भी कहा था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि नियम बनाते समय दिव्यांगजनों के हितों में काम करने वाले संगठनों और संबंधित संस्थाओं से परामर्श लिया जाए। फिलहाल अदालत के ताजा आदेश के बाद समय रैना को निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माना जमा करना होगा। मामले की आगे की सुनवाई न्यायालय के निर्देशानुसार होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Live Poll

[democracy id="1"]

Also Read This